CAA के तहत नियम तैयार किए जा रहे, कानून अक्टूबर 2020 से प्रभावी हुआ, राज्यसभा में गृह मंत्रालय ने दी जानकारी
गृह मंत्रालय ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) के तहत नियम तैयार किए जा रहे हैं और अधिनियम 1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी हो गया है। मंत्रालय ने कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के सवाल के प्रतिक्रिया में बयान दिया।
गृह मंत्रालय ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) के तहत नियम तैयार किए जा रहे हैं और अधिनियम 1 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी हो गया है। मंत्रालय ने कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के सवाल के प्रतिक्रिया में बयान दिया। कांग्रेस के नेता ने सवाल किया था कि क्या सीएए के तहत अधिसूचित किए जाने वाले नियमों का मसौदा तैयार किया गया है? अगर किया गया है, तो नियमों को अधिसूचित किए जाने से संबंधित विवरण क्या हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका कारण क्या है?
दिग्विजय सिंह के सवाल का जवाब देते हुए, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि अधिनियम को 12 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित किया गया। यह 1 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी हो गया। अधिनियम के तहत नियम तैयार किए जा रहे हैं। अधीनस्थ विधान, लोकसभा और राज्यसभा की समिति ने इन नियमों को लागू करने के लिए क्रमशः 9 अप्रैल और 9 जुलाई तक के समय को विस्तार दिया है। इससे पहले लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय बता चुके हैं कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत नियमों को तैयार किया जा रहा है।
संसद में सीएए दिसंबर 2019 में पास हुआ था
बता दें कि संसद में सीएए दिसंबर 2019 में पास हुआ था। इस कानून के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करना का प्रवाधान है, जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण भागकर 2015 से पहले भारत आ गए हैं। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सीएए के खिलाफ पिछले साल प्रदर्शन हुआ था। पिछले साल फरवरी में नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में सीएए का समर्थन करने वाले और विरोध करने वाले समूहों के बीच हिंसा हुई। इसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी।