मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में एक और वाद दायर, चौथे केस की सुनवाई आज
श्री कृष्ण जन्म स्थान से संबंधित 13.37 एकड़ जमीन को लेकर के यहां के ठाकुर केशव देव जी महाराज विराजमान मंदिर कटरा केशव देव के सेवायत ने सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा बनौदिया की कोर्ट में एक और दावा दायर किया है।
भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में एक अन्य वाद सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दाखिल किया गया है। इस मामले में सुनवाई गुरुवार को होगी।
श्री कृष्ण जन्म स्थान से संबंधित 13.37 एकड़ जमीन को लेकर के यहां के ठाकुर केशव देव जी महाराज विराजमान मंदिर कटरा केशव देव के सेवायत ने सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा बनौदिया की कोर्ट में एक और दावा दायर किया है। दावा 2 फरवरी को दायर किया गया। अदालत में बहस न होने के कारण इस दावे पर सुनवाई के लिए 4 फरवरी यानि आज की तारीख तय कर दी है। उन्होंने भक्त की हैसियत से वाद दायर कर यहां श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाकर पूरी 13.37 एकड़ भूमि श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट को देने की मांग की है। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई के लिए तिथि तय की गई है।
ठाकुर केशव देव जी महाराज विराजमान मंदिर कटरा केशव देव के सेवायत पवन कुमार शास्त्री मलपुराश्री कृष्ण जन्म स्थान के निकट के रहने वाले हैं। 24 दिन में एक दिन उनकी मंदिर में सेवा आती है। उन्होंने अपने केस में इंतजामियां कमेटी शाही मस्जिद ईदगाह के सचिव, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष तथा श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट मथुरा के प्रबंधक श्रीकृष्णा जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव को पार्टी बनाया गया है। उनके अधिवक्ता आर एस भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने अदालत से 13.37 एकड़ भूमि से कब्जा हटाने की मांग की गई है। उन्होंने इसके लिए कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि का शुरू से लेकर आखिर तक का इतिहास पेश किया है।
श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में पहले से तीन वाद अदालत में चल रहे हैं। इसमें पहला वाद 25 सितंबर को लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री समेत आठ लोगों ने दायर किया था, जबकि दूसरा वाद हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव ने 15 दिसंबर को दायर किया था। तीसरा वाद 22 दिसंबर को अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में दायर किया था इन मामलों में सुनवाई के लिए अलग-अलग तारीखें निर्धारित की गई हैं।