प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी में राहुल गांधी को नाेटिस, राफेल प्रकरण से जुड़ा है मामला
सात फरवरी 2019 को जिला जज के न्यायालय में निगरानी याचिका दायर की गई थी जहां याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर पत्रावली प्रथम अपर सत्र न्यायालय स्थानांतरित कर दी गई। न्यायालय ने मंगलवार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पूजा सिंह ने निगरानी (रिवीजन) याचिका में सुनवाई के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरुद्ध नोटिस जारी की है। सुनवाई आगामी 26 मार्च को होगी। यह मामला राफेल प्रकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अशोभनीय भाषा के इस्तेमाल करने का है।
निगरानी याचिका प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। मजिस्ट्रेट ने 29 जनवरी 2019 को परिवादी मुरलीधर चतुर्वेदी की अर्जी को क्षेत्राधिकार न होने के कारण खारिज कर दिया था। यह अर्जी राहुल गांधी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए दी गई थी। सात फरवरी 2019 को जिला जज के न्यायालय में निगरानी याचिका दायर की गई थी, जहां याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर पत्रावली प्रथम अपर सत्र न्यायालय स्थानांतरित कर दी गई। न्यायालय ने मंगलवार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
गौरतलब है कि राफेल रक्षा सौदों को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर लगातार हमलावर रही। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर राफेल सौदे में घोटाले का आरोप लगाया था और अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने की भी बात कही थी। राहुल यहीं तक नहीं रुके थे, उन्होंने चौकीदार चोर है कहकर पीएम पर अशोभनीय टिप्पणी भी की थी। हालांकि, भाजपा का कहना है कि इस रक्षा सौदे में कोई घोटाला नहीं हुआ है, इसकी तस्दीक सुप्रीम कोर्ट भी कर चुकी है।