Bihar Unlock Updates: बिहार में आज से शाम छह बजे तक खुलेंगी दुकानें, जानिए अनलॉक- 2 की पांच बड़ी बातें
Bihar Unlock Guideline Update बिहार में कोरोना संक्रमण कम होने के साथ लॉकडाउन को धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है। इसके तहत आज से अनलॉक का दूसरा चरण आरंभ हो चुका है। इसकी गाइडलाइन की प्रमुख बातों पर आइए डालते हैं नजर।
बिहार में बुधवार से अनलॉक- 2 लागू हो गया है। इसमें तीन महत्वपूर्ण रियायतें दी गई हैं। अब सभी दुकानें एक दिन अंतराल कर सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक खुली रह सकेंगी। पहले इनका समय शाम पांच बजे तक ही था। सरकारी व निजी कार्यालय भी 50 फीसद उपस्थिति के साथ अब चार बजे की जगह शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा रात्रिकालीन कफ्यू में भी एक घंटे की छूट दी गई है। पहले शाम सात बजे से रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू होता था जो अब रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक लागू होगा। फल-सब्जी, किराना, दूध व दवा समेत अन्य अनिवार्य सेवा की दुकानें पहले की तरह ही रोज खुलेंगी। चश्मे की दुकानें भी अब रोज खुल सकेंगी। इसके अलावा अनलॉक-1 की सारी पाबंदिया पहले की तरह अनलॉक-2 में भी लागू रहेंगी।
मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी
मंगलवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के तुरंत बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर अनलॉक- 2 के बदलावों की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि 'कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई। अगले एक सप्ताह यानी 16 जून से 22 जून तक प्रतिबंधों में ढील देते हुए नया निर्देश लागू रहेगा।'
अनुपालन न करने वाले बाजार व प्रतिष्ठान होंगे बंद
गृह विभाग ने अपने आदेश में जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी हाल में सब्जी मंडी, बाजार व सार्वजनिक वाहनों में कोविड प्रोटोकाल का उल्लंघन न हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी लोग मास्क पहनें और शारीरिक दूरी का पालन करें। यदि कोई बाजार, प्रतिष्ठान लगातार निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है, तो उसे अस्थायी रूप से बंद करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा डीएम अपने स्तर से स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगा सकते हैं।
अगले सप्ताह फिर होगी समीक्षा
अनलॉक में भी पिछले एक सप्ताह में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। ऐसे में प्रशासन अगले सप्ताह फिर से स्थिति की समीक्षा कर नया आदेश लागू करेगा। स्थिति में सुधार हुआ तो कुछ और नई छूट दी जा सकती है।
अनलॉक- 2 की पांच बड़ी बातें
- स्कूल-कालेज, कोचिंग संस्थान आदि रहेंगे बंद। परीक्षा पर भी रोक।
- शापिंग माल, धार्मिक स्थल, सिनेमाहाल, क्लब, जिम, पार्क रहेंगे बंद।
- शादी और श्राद्ध में केवल 20 लोगों को ही अनुमति। बारात पर भी रोक।
- रेस्तरां और ढाबे सुबह नौ से रात नौ बजे तक करेंगे सिर्फ होम डिलीवरी।
- सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के सरकारी व निजी आयोजनों पर रोक।