अक्टूबर में यूपीएससी परीक्षा नहीं दे पाए लास्ट अटेम्प्ट वाले उम्मीदवारों को नहीं मिलेगा अतिरिक्त अवसर
केंद्र सरकार की तरफ से यह जानकारी उच्चचतम न्यायालय में आज 22 जनवरी 2021 को एक सम्बन्धित मामले की सुनवाई के दौरान दी गयी। मामले के सुनवाई के दौरान इस सम्बन्ध में हलफनामा दायर किये जाने के निर्देश दिये उच्चतम न्यायालय द्वारा केंद्र को दिये गये।
अक्टूबर 2020 में आयोजित की गयी यूपीएससी की परीक्षा में सम्मिलित होने से कोविड-19 महामारी के चलते वंचित रह गये ऐसे उम्मीदवारों को अतिरिक्त अवसर नही दिया जाएगा, जिनका यह अंतिम अवसर था। केंद्र सरकार की तरफ से यह जानकारी उच्चचतम न्यायालय में आज, 22 जनवरी 2021 को एक सम्बन्धित मामले की सुनवाई के दौरान दी गयी। आज की सुनवाई के दौरान एएसजी राजू ने न्यायालय को बताया कि उन्हें वीरवार, 21 जनवरी 2021 की देर शाम फोन पर जानकारी दी गयी कि यूपीएससी उम्मीदवारों को अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा। मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.एम. खानविल्कर, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खण्डपीठ कर रही थी। खण्डपीठ ने एएससजी को केंद्र एवं यूपीएससी की तरफ से इस सम्बन्ध में हलफनामा दायर करने के निर्देश के साथ मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी 2021 तक के लिए टाल दी गयी।
इससे पहले, अतिरिक्त अवसर दिये जाने के मामले पर 11 जनवरी 2021 को हुई पिछली सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने शीर्ष न्यायालय को बताया था कि सिविल सेवा परीक्षा अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर दिये जाने पर केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।