बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की पत्‍नी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमीन खरीद मामले में एसएलपी खारिज

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की पत्‍नी को सुप्रीम कोर्ट से राहत,  जमीन खरीद मामले में एसएलपी खारिज

झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे की पत्‍नी अनामिका गौतम को जमीन खरीद मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्‍य सरकार की ओर से दाखिल उस एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) को खारिज कर दिया है जिसमें झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन खरीद मामले में अनामिका गौतम के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में हाईकोर्ट के फैसले को बिल्‍कुल सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उक्त आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। यह कहते हुए सु्प्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया। निशिकांत दुबे की पत्‍नी अनामिका गौतम की ओर से वरिष्‍ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा। झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी। 

बता दें कि अनामिका गौतम ने देवघर के एलकेसी धाम में अपनी कंपनी आनलाइन इंटरटेनमेंट प्रा.लि. के नाम से जमीन की खरीदारी की थी। इस मामले में किरण कुमारी और विष्णुकांत झा ने देवघर में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में उन्‍होंने दस्‍तावेजों में हेराफेरी कर जमीन की खरीदारी करने का आरोप लगाया था। अनामिका ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर एफआईआर रद करने की मांग की थी। 18 मार्च 2021 को हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अनामिका और उनकी कंपनी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया।