ब्रिटिश कोर्ट ने भारतीय शराब कारोबारी विजय माल्या की धन रिलीज करने की अर्जी को किया नामंजूर
भगोड़े भारतीय शराब कारोबारी विजय माल्या की जब्त संपत्ति में से कुछ धन दिलाए जाने की अर्जी को ब्रिटिश कोर्ट ने अमान्य कर दिया है। माल्या ने यह धनराशि अपना कानूनी पक्ष रख रहे वकीलों को भुगतान के लिए मांगी थी।
भगोड़े भारतीय शराब कारोबारी विजय माल्या की जब्त संपत्ति में से कुछ धन दिलाए जाने की अर्जी को ब्रिटिश कोर्ट ने अमान्य कर दिया है। माल्या ने यह धनराशि अपना कानूनी पक्ष रख रहे वकीलों को भुगतान के लिए मांगी थी। माल्या भारतीय बैंकों के नौ हजार करोड़ रुपये चुकाए बगैर लंदन भागा हुआ है। स्टेट बैंक की अगुआई वाले कंसोर्टियम ने उसके भारत प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटिश कोर्ट में अर्जी दी हुई है।
माल्या की अर्जी नामंजूर, 27 करोड़ रुपये अवमुक्त कराने की मांग की थी
लंदन हाईकोर्ट के अंतर्गत आने वाली इन्सॉल्वेंसी एंड कंपनीज कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद माल्या की अर्जी नामंजूर की। अर्जी में 28 लाख पाउंड (27.73 करोड़ रुपये) की धनराशि अवमुक्त कराने की मांग की गई थी। अर्जी के समर्थन में माल्या के वकील फिलिप मार्शल ने कहा कि उनके मुवक्किल की धन की सख्त आवश्यकता है।
ब्रिटेन में माल्या की संपत्ति कोर्ट के आदेश पर जब्त कर ली गई
कानूनी लड़ाई में अपना पक्ष रखने के लिए वह यह धनराशि चाहते हैं। ब्रिटेन में माल्या की संपत्ति कोर्ट के आदेश पर जब्त कर ली गई है। न्यायाधीश सेबेस्टियन प्रेंटिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई में यह फैसला किया।
पीठ ने माल्या को संपत्ति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का दिया निर्देश
पीठ ने माल्या की संपत्ति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया। इसमें उनके आभूषणों और महंगी लक्जरी कारों की भी जानकारी हो। यह जानकारी 22 जनवरी की सुनवाई में पेश करने के लिए कहा गया है।