झारखंड: कुछ छूट के साथ लॉकडाउन 10 जून तक बढ़ा, जिले के भीतर ई-पास खत्म

झारखंड सरकार ने छूट के साथ लॉकडाउन आगे बढ़ाने के साथ ही जिले के भीतर ई-पास की अनिवार्यता सभी के लिए खत्म कर दी गई है। 

झारखंड: कुछ छूट के साथ लॉकडाउन 10 जून तक बढ़ा, जिले के भीतर ई-पास खत्म

विस्तार
झारखंड में कोविड-19 के तेजी से कम होते मामलों के बीच राज्य सरकार ने सावधानी के तौर पर ‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह’ के नाम से लागू लॉकडाउन को कुछ और छूट देने के साथ एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। अब झारखंड में 10 जून की सुबह छह बजे तक लॉकडाउन लागू रखने का फैसला किया गया है।


झारखंड सरकार ने छूट के साथ लॉकडाउन आगे बढ़ाने के साथ ही जिले के भीतर ई-पास की अनिवार्यता सभी के लिए खत्म कर दी गई है। साथ ही कम संक्रमण वाले नौ जिलों में जेवर, कपड़ा और जूतों की दूकानों को भी खोलने की छूट दे दी गई है।


झारखंड सरकार के प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम यहां हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाकर दस जून की सुबह छह बजे तक लागू रखने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अब दस जून की सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा और इस दौरान पहले से लागू अन्य सभी प्रतिबंध जारी रहेंगे।

बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने गत 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की थी। बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम हुए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अतः उन्होंने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया।

यहां खुल सकेंगी दुकानें 
नए लॉकडाउन में दी गई रियायतों के तहत, जिले के अंदर आवागमन के लिए ई-पास की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन के लिए ई-पास लेना होगा। इसके तहत झारखंड के जिलों को संक्रमण की गंभीरता के आधार पर वर्गों में बांट कर कम संक्रमण वाले जिलों में कुछ रियायतें देने का निर्णय लिया गया। इसमें राज्य के अधिक कोरोना संक्रमण वाले रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, गढ़वा, गुमला और रामगढ़ जिलों में कपड़ा, जेवर और जूता-चप्पल की दुकानें छोड़ अन्य सभी दुकानें सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक खुल सकेंगी।

इसके अलावा अन्य 15 जिलों में सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। राज्य के सभी जिलों में दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेंगी, लेकिन मॉल और मल्टी ब्रांड वाली दुकानें अभी बंद रहेंगी। साथ ही शादी समारोह में पहले की तरह ही पांबदी रहेगी और सिर्फ 11 लोग ही शादी में शामिल हो सकेंगे।