बिहार में बकरीद को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन, सभा व जुलूसों पर रहेगा प्रतिबंध
बिहार सरकार ने इस बाबत दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा है कि इस बार कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे के बीच सार्वजनिक स्थलों पर जुलूस व जनसभाओं का आयोजन नहीं होगा.
पटना: कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के बीच देश में बकरीद का त्योहार नजदीक आ रहा है. ऐसे में सवाल यह है कि क्या अलग अलग राज्यों में बकरीद को लेकर जुलूस व जनसभाओं की अनुमति होगी. ऐसे में बिहार सरकार द्वारा इस बाबत नए दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं. बिहार सरकार ने इस बाबत दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा है कि इस बार कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे के बीच सार्वजनिक स्थलों पर जुलूस व जनसभाओं का आयोजन नहीं होगा.
प्रशासन ने अपने आदेश में कहा है कि बकरीद को शांति और सौहार्तपूर्ण तरीके से मनाया जाए. साथ ही भीड़ न होने दे व कोरोना के नियमों का उचित तरीके से पालन किया जाए. बता दें कि इस बाबत जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में बैठक को संपन्न कराया गया जहां कई अधिकारी मौजूद थे. इस बैठक में शांति समिति की बैठक आयोजित करने को कहा गया तथा संवेदनशील इलाकों में लगभग 100 मिजिस्ट्रेट और 200 पुलिस बल की तैनाती रहेगी.
जिला नियंत्रण कक्ष द्वारा जारी आदेश के मुताबिक किसी भी सूरत में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए 6 अगस्त तक लॉकडाउन से संबंधित निर्देश दिया गया है. इसमें सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन तथा सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है. बता दें प्रशासन को आशंका है कि शरारती तत्वों द्वारा जानबूझकर बकरीद के अवसर पर लॉकडाउन तोड़ने का प्रयास किया जाएगा. ऐसे में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है.