अनलॉक-1 आज से शुरू, पटना के बस व आटोवालों पर होगी मजिस्ट्रेट की नजर, इन छह गाइडलाइन के उल्‍लंधन पर होगी कार्रवाई

बस-ऑटो व सार्वजनिक वाहनों के लिए निर्धारित छह गाइडलाइन का पालन अनिवार्य होगा। अधिक किराया वसूली भी नहीं कर पाएंगे। इन सब पर मजिस्‍ट्रेट की कड़ी नजर होगी। नियम के उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई होगी। परिवहन विभाग के सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

अनलॉक-1 आज से शुरू, पटना के बस व आटोवालों पर होगी मजिस्ट्रेट की नजर, इन छह गाइडलाइन के उल्‍लंधन पर होगी कार्रवाई

बस-आटो समेत सभी प्रकार के सार्वजनिक वाहनों में अनलाॅक-1 के गाइडलाइन के अनुसार हर हाल में 50 फीसद यात्रियों को ही बैठाना होगा। इसके साथ ही ड्राइवर, कंडक्टर से लेकर सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा। बस-ऑटो व सार्वजनिक वाहनों के लिए नीचे दिए गए छह गाइडलाइन का पालन अनिवार्य होगा। इन सब पर मजिस्‍ट्रेट की कड़ी नजर होगी। नियम के उल्लंघन होने पर मोटर वाहन अधिनियम के साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि आज (नौ जून) से बिहार में अनलॉक-1 प्रभावी हो गया है। आज दुकानें सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगी। दिनभर वाहनों के चलने पर कोई रोक नहीं होगी।आज से ई-पास की भी जरूरत नहीं होगी। शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।

सचिव ने दिए ये आदेश

परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने मंगलवार (आठ जून) को इस बाबत सभी जिलाधिकारियों और जिला परिवहन पदाधिकारियों को विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है। बस-आटो स्टैंड पर दंडाधिकारी (Magistrate)  के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल (Police force) की प्रतिनियुक्ति करने को कहा है, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि बसों में शारीरिक दूरी, साफ-सफाई संबंधी प्रोटोकाल का पालन किया जा रहा है या नहीं।

अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि यात्रियों से किसी भी हाल में मनमाना किराया न वसूला जाए। ऐसा करने वाले वाहन चालकों पर भी सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है।

इनका रखना होगा ध्यान

- सभी सार्वजनिक वाहनों को हर दिन धोना और सैनिटाइज करना होगा।

- बस स्टैंड व टैक्सी स्टैंड में थूकते हुए पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई

- प्रत्येक यात्री के लिए यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

- ड्राइवर एवं कंडक्टर को साफ कपड़े एवं मास्क पहनने का निर्देश।

- वाहनों के अंदर एवं बाहर कोविड से बचाव का लगाना होगा स्टीकर।

- वाहनों में चढ़ते-उतरते समय शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य।