कोरोना के इलाज में खर्च हुई रकम पर कोई टैक्स नहीं, मौत के बाद मिले मुआवजे पर भी नहीं देना होगा टैक्स

कोरोना के इलाज में खर्च हुई रकम पर कोई टैक्स नहीं, मौत के बाद मिले मुआवजे पर भी नहीं देना होगा टैक्स

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को पैन-आधार लिंक करने की समय सीमा बढ़ाने के साथ ही एक और बड़ा ऐलान किया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती प्रदान करने के लिए ठाकुर ने टैक्स में छूट देने की बात कही है। ठाकुर ने कहा कि उन छूट उन लोगों को मिलेगा, जिन्होंने कोरोना के इलाज में पैसे खर्च किए हैं। वहीं मौत के बाद मिले मुआवजे पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा।

कोविड के इलाज के लिए कंपनी या किसी दूसरे व्‍यक्ति से ली गई रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह छूट कारोबारी साल 2019-20 और 2021-22 के लिए है। यही नहीं सरकार Tax से जुड़े कागजात के कंप्लायंस की तारीख भी बढ़ा दी है। वहीं  वित्‍त राज्‍य मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि महामारी के कारण कई लोगों की नौकरी चली गई। यहां तक कि उन्‍हें बीमारी के खर्च से भी जूझना पड़ा है। इसलिए सरकार उन्‍हें Tax रियायत देना चाहती है।

ठाकुर ने बताया कि अगर कोई कंपनी Covid से दिवंगत हुए कर्मचारी के प्रभावित परिवार को Ex-Gratia Payment करती है तो उस रकम पर FY 2019-20 और 2021-22 के लिए Tax exempted रहेगा। यह छूट किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोस्‍त, रिश्‍तेदार या किसी दूसरे की मदद के लिए दी गई Ex-gratia payment पर ही मिलेगी। रकम की सीमा 10 लाख रुपए होगी। ठाकुर ने बताया कि मकान खरीदने पर भी टैक्स छूट की मियाद बढ़ाई जा रही है। इस मामले में 3 महीने का Tax deduction विस्‍तार दिया गया है। यानि अब घर खरीदार 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी की खरीद कर सकते हैं। उन्‍हें छूट मिलेगी।