PAN-AADHAAR Linking: पैन और आधार में मेरी जन्म तिथि समान नहीं है। इन्हें कैसे लिंक करूं?

पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 है। इससे पहले यह डेडलाइन 30 जून 2021 थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मई 2021 तक करीब 38 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक किए जा चुके थे। करीब सवा 16 करोड़ से ज्यादा पैन कार्ड आधार से नहीं जुड़ पाए हैं। पैन-आधार लिंक करने में कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को UIDAI ने अपने FAQ में दिया है, जो इस प्रकार हैं...

PAN-AADHAAR Linking: पैन और आधार में मेरी जन्म तिथि समान नहीं है। इन्हें कैसे लिंक करूं?

प्रश्न: मेरे पास जन्म तिथि का कोई प्रमाण नहीं है। मैं आधार अथवा पैन में अपनी जन्म तिथि किस प्रकार अपडेट कर सकता हूं ताकि इन्हें लिंक किया जा सके ?

उत्तर: आधार में  जन्म तिथि के डाक्यूमेंट उपलब्ध कराने पर जन्म तिथि ‘सत्यापित’ मानी जाती है और बिना किसी दस्तावेज़ के जन्म तिथि बताने पर जन्म तिथि 'घोषित' मानी जाती है।

प्रश्न:  पैन और आधार में मेरी जन्म तिथि समान नहीं है। इन्हें लिंक करने में असहायक हूँ। कृपया मेरी मदद करें?

उत्तर: आधार को पैन से लिंक करने के लिए, आपको आधार या पैन में से किसी एक में जन्म तिथि संशोधित करानी होगी। यदि लिंक करने में इसके बाद भी समस्या होती है तब आपसे अनुरोध है कि आयकर विभाग से सम्पर्क करें

आधार और पैन को लिंक करने करने के लिए, आदर्श रूप में आपका जनसांख्यिकीय विवरण (जैसे नाम, लिंग और जन्म तिथि) दोनों दस्तावेजों में समान होना चाहिए।

करदाता द्वारा दिए गए आधार नाम में आधार के वास्तविक डेटा से मिलाने पर मामूली असमानता होने पर, पंजीकृत मोबाइल नंबरपर वन टाइम पासवर्ड (आधार ओटीपी) भेजा जाएगा। करदाता को सुनिश्चित करना होगा कि पैन और आधार में लिंग और जन्म तिथि एक समान हैं।

ऐसे दुर्लभ मामलों में जहां आधार में नाम पैन के नाम से बिलकुल अलग हो, तब लिंक करना संभव नहीं होगा और करदाता को या तो आधार या पैन डेटा बेस में अपना नाम बदलवाना होगा।

नोट:पैन में अपडेशन कराने से सम्बन्धित सवालों के लिए आप https://www.utiitsl.com पर विज़िट कर सकते हैं।

आधार में अपडेशन कराने से सम्बन्धित जानकारी के लिए आप यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट www.uidai.gov.in पर विज़िट कर सकते हैंयदि लिंक करने में इसके बाद भी समस्या होती है, तब आपसे अनुरोध है कि इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट वेबसाइट पर विज़िट करें या आईटी विभाग की हेल्पलाइन पर कॉल करें।

प्रश्न:  आधार और संबंधी सेवा वितरण डेटा बेस में नाम अलग-अलग होने पर क्या करें?

उत्तर: ऐसे दस्तावेज़, जिसमें नाम में सुधार की जरूरत है, उसमें नाम सही किया जाना चाहिए। ऐसे किसी मामले में जिसमें नाम सुधार आधार में किया जा रहा है, आप अपना नाम, उम्र, पता, मोबाइल नंबर और अन्य जनसांख्यिकीय विवरण (सूची ( www.uidai.gov.inपर उपलब्ध)) को अपडेट करने के लिए अपने नजदीकी स्थायी नामांकन केंद्र पर जा सकते हैं। अपडेशन के लिए आईडी और पत्राचार का पता के लिए जरूरी दस्तावेज सबूत के रूप में जरूरी है।