कोरोना के चलते बिहार में बकरीद पर नहीं निकलेगा जुलूस, सभा पर भी पाबंदी, जारी हुई नई गाइडलाइन
कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर इस बार बकरीद के मौके पर सार्वजनिक स्थलों पर जुलूस और सभा का आयोजन नहीं होगा। प्रशासन ने इस सम्बन्ध में जारी अपने आदेश में कहा कि बकरीद को शांति और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाएं। भीड़ नहीं होने दें तथा कोविड 19 के मानक का पालन जरूर करें। सोमवार को डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक आयोजित करने को कहा गया। संवेदनशील इलाकों में लगभग सौ मजिस्ट्रेट और दो सौ पुलिसबल की तैनाती रहेगी। एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने पटना सिटी और फुलवारीशरीफ इलाके में विशेष चौकसी बरतने का निर्देश सभी पुलिस पदाधिकारियों व थाना प्रभारियों को दिया है।
किसी भी सूरत में न इकट्ठा हो भीड़
जिला नियंत्रण कक्ष द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए 6 अगस्त तक लॉकडाउन से संबंधित निर्देश दिया गया है, जिसमें सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन तथा सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने ऐसी आशंका व्यक्त की है कि शरारती तत्वों द्वारा बकरीद के अवसर पर जान बूझकर लॉकडाउन तोड़ने का प्रयास किया जा सकता है। इसीलिए सभी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया गया है कि 21 जुलाई की सुबह पांच बजे से ही संबंधित जगहों पर तैनात हो जाएंगे।
डीएम ने ट्रैफिक एसपी को निर्देश दिया है कि जहां भीड़ लगने की आशंका है तथा मस्जिद के आसपास के इलाके में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए समुचित व्यवस्था करें। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में दौरा करते रहेंगे। सिविल सर्जन की ओर से जिला नियंत्रण कक्ष में जीवन रक्षक दवाएं, मेडिकल टीम और एक एंबुलेंस की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा एक यूनिट फायर बिग्रेड टीम भी जिला नियंत्रण कक्ष में तैनात रहेगी। पटना सिटी और फुलवारीशरीफ में विशेष तौर पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है।