Weekend Lockdown: आज शाम 4 बजे से शुरू होगा 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन, साप्‍ताहिक बंदी में इन्‍हें मिली है छूट; जानें

Jharkhand Weekend Lockdown News विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरान संभलने का वक्‍त है। अगले एक महीने में कोरोना की तीसरी लहर आएगी। साप्‍ताहिक लॉकडाउन में अवैध रूप से व्यापार करते या नियम का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर प्रशासन के द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी।

Weekend Lockdown: आज शाम 4 बजे से शुरू होगा 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन, साप्‍ताहिक बंदी में इन्‍हें मिली है छूट; जानें

कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए झारखंड सरकार के द्वारा साप्ताहिक लाॅकडाउन की घोषणा की गई है। इसके तहत शनिवार (26 जून) की शाम चार बजे से सोमवार (28 जून) की सुबह छह बजे तक यानी 38 घंटे का पूर्ण लाॅकडाउन रहेगा। यह लगातार तीसरा सप्ताह होगा, जब 38 घंटे का पूर्ण वीकेंड लाॅकडाउन लगेगा। लाॅकडाउन की इस अवधि में दूध व मेडिकल संबंधित दुकानों, अस्पताल, नर्सिंग होम को छोड़कर राज्य की सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी।

इस अवधि में बेवजह निजी वाहनों से निकलने पर रोक होगी। सिर्फ मालवाहक वाहन को ही चलने की अनुमति दी गई है। मगर पिछले दो हफ्तों में यह देखने को मिला है कि शनिवार को शाम चार बजे से पहले अचानक बाजार में भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही दोपहर से ही सड़कों पर जाम का सिलसिला शुरू हो जाता है। संक्रमण से बचाव के लिए यह जरूरी है कि आप भीड़ से बच कर रहें।

लाॅकडाउन की अवधि में अगर आप बाहर निकलेंगे, तो आपको उसका वैध कारण बताना होगा और सबूत दिखाना होगा। जैसे इलाज का पर्चा, वैक्सीनेशन, रेलवे व एयरपोर्ट संबंधित टिकट आदि। सोमवार की सुबह छह बजे के बाद पहले की तरह सभी दुकानें खुल जाएंगी, जो शाम चार बजे तक ही खुलेंगी। बता दें कि राज्य सरकार ने एक जुलाई तक के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाया है। आगामी 30 जून तक यह निर्णय होगा कि एक जुलाई के बाद राज्य में कहां कितनी ढील दी जाएगी। फिलहाल, कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए ही राज्य में पूर्ण वीकेंड लाॅकडाउन शुरू किया गया है।

इनको मिली है छूट

बंद के दौरान राज्य में खनन, निर्माण, औद्योगिक प्रतिष्ठान और कृषि कार्य से जुड़े कार्य पर कोई रोक नहीं होगी। मगर इस दौरान इनसे जुड़ी दुकानें बंद रहेगी। ऐसे में इनसे जुड़ी अगर कोई चीज खरीदनी है तो उसकी तैयारी आज ही करनी होगी। बंदी के दौरान अवैध रूप से व्यापार करते या नियम का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर जिला प्रशासन के द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में सरकारी आदेश के तहत सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को शाम चार बजे तक ही खुलने की इजाजत है। हालांकि इस दौरान मेडिकल शाॅप, डाग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, रसोई गैस, रेस्टोरेंट से खाने की होम डिलीवरी, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, हाइवे पर ढाबा, और माल वाहक वाहनों को छूट मिली है। ये सभी साप्‍ताह‍िक लॉकडाउन के दौरान भी खुले रहेंगे।

बाजार में डराने वाली भीड़

बाजार और सड़कों पर लाॅकडाउन से पहले की भीड़ डराने वाली है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 30 दिनों में राज्य में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आ सकती है। ऐसे में इसे रोकने का एकमात्र उपाय है कि लोग घर से कम से कम निकलें और बाजार-सड़कों पर शारीरिक दूरी का पालन करें। इसके साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें।

भीड़ कम करने में जुटा प्रशासन

सड़कों और बाजार में लोगों की भीड़ कम करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इस दौरान व्यापारियों को भी समझाया जा रहा है कि वो अपने दुकान और प्रतिष्ठान के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा न करें। इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की भी व्यवस्था की गई है।