अनचाही कॉल और एसएमएस से जल्द मिलेगा छुटकारा, हर कॉल के लिए 10,000 रुपये तक का जुर्माना

अनचाही कॉल और एसएमएस से जल्द मिलेगा छुटकारा, हर कॉल के लिए 10,000 रुपये तक का जुर्माना

अनचाही फोन कॉल से जल्द आपको राहत मिल सकती है। दरअसल, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने बार-बार आनेवाली अनचाही फोन कॉल या एसएमएस पर और सख्ती करते हुए भारी जुर्माने का प्रावधान किया है। विभाग से जुड़े शीर्ष अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।

डीओटी की ओर से किए गए नए प्रावधान के मुताबिक 50 उल्लंघनों के बाद ऐसा करने वाले पर हर कॉल, एसएमएस के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नए प्रस्ताव के तहत शून्य से 10 उल्लंघनों के लिए प्रति उल्लंघन 1,000 रुपये, 10 से 50 उल्लंघनों के लिए प्रति उल्लंघन 5,000 रुपये और 50 से ज्यादा बार उल्लंघन करने पर प्रति उल्लंघन 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अभी तक फोन पर वाणिज्यिक संचार में ग्राहक अधिमान नियमावली (टीसीसीसीपीआर) 2018 के तहत जुर्माने के स्लैब शून्य से 100, 100 से 1,000 और 1,000 उल्लंघन के रखे गए हैं। इसके अलावा डीओटी की डिजिटल खुफिया इकाई (डीआईयू) उपकरण के स्तर पर भी उल्लंघनों की जांच करेगी।

जुर्माने का नया स्लैब

  • 0 से 10 उल्लंघन पर: 1000 रुपये जुर्माना
  • 10 से 50 उल्लंघन पर: 5000 रुपये जुर्माना
  • 50 से ज्यादा उल्लंघन पर: 10,000 रुपये जुर्माना

शिकंजा कसने का पुख्ता प्रावधान

सूत्रों के अनुसार, पुनर्सत्यापन की स्थिति में सभी नंबर डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे और उनसे जुड़े आईएमईआई को संदिग्ध सूची में डाल दिया जाएगा। संदिग्ध सूची में शामिल आईएमईआई के लिए 30 दिन की अवधि की खातिर किसी भी कॉल, एसएमएस या डेटा (इंटरनेट) की मंजूरी नहीं होगी। संदिग्ध सूची में दर्ज आईएमईआई नंबर वाले उपकरण का उपयोग करके नए कनेक्शन से परेशान करने वाले कॉलर द्वारा किए जाने वाले किसी भी कॉल, एसएमएस या डेटा का पुन: सत्यापन करने के लिए कहा जाएगा।

दो साल रोक लगाने का प्रावधान

अगर पुन: सत्यापन के बाद परेशान करने वाले कॉलर का नंबर सक्रिय हो जाता है और फिर से मानदंडों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो नए कनेक्शन का उपयोग छह महीने के लिए प्रति दिन 20 कॉल और 20 एसएमएस तक सीमित कर दिया जाएगा। सूत्र ने कहा कि अगर इसके बाद उल्लंघन जारी रहता है, तो दूरसंचार कनेक्शन खरीदने के लिए उपयोग किए जाने वाले पहचान और पते के प्रमाण पर दो साल की अवधि के लिए रोक लगा दिया जाएगी।

इस तरह की जाएगी सख्ती

  • -डीओटी की डिजिटलल इंटेलिजेंस यूनिट कॉल उल्लंघन की जांच करेगी
  • -संदेहात्मक नंबर के सत्यापन के लिए एक सिस्टम जनरेटेड मैसेज भेजेगी
  • -पुन: सत्यापन की स्थिति में नंबर को बंद कर दिया जाएगा
  • -साथ ही संबंधित आईएमआई को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा
  • -ऐसे नंबर पर 30 दिनों तक मैसेज और कॉल करने की सुविधा नहीं होगी
  • -ग्रे लिस्ट में दर्ज आईएमआई नंबर वाले मोबाइल को दोबारा सत्यापन करना होगा
  • -सत्यापन के बाद भी नियमों का उल्लंघन करने पर मैसेज की संख्या कर दी जाएगी
  • -ऐसे उपभोक्ता छह माह तक अधिकतम 20 मैसेज ही भेज पाएंगे
  • -इसके बाद भी उल्लंघन करने पर दो साल के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा