1 सितंबर तक लिंक कर लें पीएफ-यूएएन के साथ आधार वरना होगी परेशानी
कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ खाता को आपने आधार से नहीं जोड़ा है तो आने वाले समय में आपको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इसके लिए एक सितंबर तक का समय दिया है। ईपीएफओ ने स्पष्ट कहा है कि इसके बाद किसी तरह का समय विस्तार नहीं होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ईपीएफ खाता लिंक नहीं होने पर कंपनियां आपके खाते में पीएफ कटौती की राशि नहीं जमा कर पाएंगें। इसके अलावा अन्य कई तरह के नुकसान भी आपको उठाने पड़ सकते हैं।
खाते से राशि नहीं निकाल सकेंगे
ईपीएफ खाता यदि आधार से नहीं जुड़ा हुआ है तो एक सितंबर के बाद आप उससे किसी तरह की राशि नहीं निकाल सकेंगे। इसमें कोविड क्लेम भी शामिल है। ईपीएफओ ने ईपीएफ खाते से बीमारी के इलाज, घर बनाने या खरीदने के लिए राशि, बच्चों की पढ़ाई या शादी-विवाह के खर्च के लिए राशि निकालने की सुविधा दे रही है। लेकिन आधार खाता लिंक नहीं होने पर इसमें से कोई भी सुविधा आप नहीं ले सकेंगे।
कंपनियों को दी हिदायत
ईपीएफओ ने कंपनियों को भी हिदायत दी है कि वह अपने कर्मचारियों के ईपीएफ खाता को आधार से लिंक करने में मदद करें। आधार से लिंक करने की स्थिति में नाम और जन्म तिथि वही होनी चाहिए जो आधार में हो। इसमें अंतर आने पर खाता लिंक नहीं होता है। ऑनलाइन खाता लिंक होने पर परेशानी होने पर संबंधित ईपीएफओ ऑफिस से भी मदद ले सकते हैं।
कोविड के लिए निकासी
ईपीएफओ ने ईपीएफ खाते से कोविड क्लेम के तहत राशि निकालने की दूसरी बार छूट दी है। इसके तहत तीन माह का वेतन या कुल जमा का 75 फीसदी जो भी कम हो उतनी राशि निकाल सकते हैं। कोरोना की पहली लहर में भी ईपीएफ ने ऐसे राहत दी थी।