CM योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी मामले में AAP विधायक सोमनाथ भारती सुलतानपुर जिला कारागार से रिहा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में दर्ज हुआ था अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने में मुकदमा। 15 जनवरी को विधायक को मिली थी सशर्त जमानत। अब रिहाई को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली से विधायक सोमनाथ भारती जिला कारागार से मंगलवार को रिहा हो गए। मंगलवार की भोर वह दिल्ली से वापस लौटे थे, जिसके बाद उन्हें सुबह साढ़े नौ बजे रिहा किया गया। रिहाई को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया। विधायक सीधे दिल्ली रवाना हुए है। सोमवार की देर शाम रिहाई का आदेश जेल में पहुंचा था।
बताते चले कि आप विधायक पर बीते दस जनवरी को अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने में यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था।
विधायक 11 जनवरी को अमेठी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें 15 जनवरी को सशर्त जमानत मिली थी। वहीं, रायबरेली जिले में दर्ज इसी मामले में 16 जनवरी को एमपीएमएलए कोर्ट से जमानत मंजूर की गई थी। आप विधायक को शनिवार की देर शाम सुलतानपुर जिला कारागार से दिल्ली में दर्ज मुकदमे की सुनवाई के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया गया था। मंगलवार की भोर में वह वापस जिला कारागार पहुंचे, जहां दोनों जिलों की रिहाई आदेश की प्रति मिलने के बाद उन्हें मंगलवार को उन्हें रिहा किया गया।