गाड़ी में जा रहे हैं अकेले, तो जान लें कोरोना की यह गाइड लाइन, नहीं होगा नुकसान
अगर कोई व्यक्ति अपने वाहन से अकेले ही सफर कर रहा है तो उसके लिए मास्क लगाना जरूरी नहीं है। यह जवाब केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक याचिका पर हाई कोर्ट में दाखिल किया है। मंत्रालय ने कहा कि यह राज्य का विषय है ।
अगर कोई व्यक्ति अपने वाहन से अकेले ही सफर कर रहा है, तो उसके लिए मास्क लगाना जरूरी नहीं है। यह जवाब केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक याचिका पर हाई कोर्ट में दाखिल किया है। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि यह राज्य का विषय है और प्राथमिक तौर पर दिल्ली सरकार से संबंधित है। ऐसे में मंत्रालय को इस याचिका में जवाबदेही से अलग किया जाए। हालांकि, इस पर हाई कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है।
अधिवक्ता सौरभ शर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि अकेले गाड़ी में जाते वक्त मास्क नहीं लगाने पर उनका 500 रुपये का चालान कर दिया गया था। शर्मा ने जुर्माने की रकम वापस दिलाने और 10 लाख रुपये का मुआवजा मांगा था। हालांकि, इस याचिका पर दिल्ली सरकार ने पूर्व में दाखिल जवाब में कहा था कि मास्क पहनना अनिवार्य है, भले ही कोई गाड़ी में अकेले सफर कर रहा हो। वहीं, याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट को बताया था कि मास्क को लेकर जारी नियमावली में सार्वजनिक स्थान और कार्य स्थल पर पहनना अनिवार्य कहा गया है।
इधर बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए उत्तरी पूर्वी जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। स्वास्थ्यकर्मी कोविन ऐप पर वैक्सीन के लिए पंजीकरण कर चुके हैं। इसके अलावा काफी हद तक फ्रंटलाइन वर्कर्स भी आवेदन कर चुके हैं। वैक्सीनेशन के शुरुआती चरण में कितने लोगों को वैक्सीन लगना है, यह प्रशासन को कोविन ऐप पर पता चल जाएगा। वैक्सीन लेने के बाद कोई किसी तरह की गलतफहमी में न रहे। कोरोना नियमों का उसी तरह से पालन करें, जैसे वैक्सीन से पहले कर रहे थे। यह बातें यमुना विहार के एसडीएम देवेंद्र कुमार ने यमुना विहार स्थित पंचशील अस्पताल में बनाए गए टीकाकरण केंद्र के निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों से कही। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से मुस्तैद रहे। प्रशासन ने निजी अस्पातलों में भी टीकाकरण केंद्र बनाएं हैं, ताकि लोगों को घर के पास ही वैक्सीन की सुविधा मिल जाए।