डाकघर में जमा रकम के साथ किसी भी तरह का फ्रॉड हुआ तो अब ममला दर्ज कराना हुआ आसान
अगर आपके डाकघर में जमा रकम के साथ किसी भी तरह का फ्रॉड हुआ हो तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस सिर्फ शिकायत करनी है और आपका पैसा वापस खाते में आ जाएगा। डाक विभाग ने एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया है जिसके जरिये उपभोक्ता ई-मेल, स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक और डाकघर के शाखा में जाकर आसानी से शिकायत दर्ज करा सकेंगे। उपभोक्ता डाकघर बचत खाता, नकद प्रमाण पत्र (जैसे राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र), मनी ऑर्डर, जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा आदि में धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायत दर्ज करा पाएंगे।
क्यों शिकायत की मानक प्रक्रिया शुरू की गई?
आपको बता दें अभी तक डाकघर के सभी सर्कल के लोग शिकायत दर्ज कराने के लिए अपने हिसाब से अलग-अलग फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका कंटेट अलग था। इसको पूरे देश में एक जैसा बनाने के लिए ये फॉर्म लॉन्च किया गया है। इससे आम लोगों को शिकायत दर्ज कराने में सहूलियत होगी।
किस तरह कर सकते हैं शिकायत?
- -डाकघर में शिकायतकर्ता को सबसे पहले फॉर्म लेकर भरना होगा
- - भरे हुए फॉर्म के साथ, एक व्यक्ति को फोटो आईडी और एड्रेस प्रूफ की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जमा करनी होगी
- -इसके अलावा आपको पासबुक, जमा रसीद भी देनी होगी
- -इसके बाद में डाकघर
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इन बातों का ख्याल रखें
आपसे जांच के दौरान या क्लेम देने समय, डाकघर मूल दस्तावेज जमा करने के लिए कह सकता है। हालांकि, ऐसी स्थिति में मूल दस्तावेजों की डुप्लीकेट कॉपी मांगना न भूलें। डुप्लीकेट कॉपी आपको निःशुल्क जारी की जाएगी। यदि आपको डुप्लीकेट कॉपी नहीं दी जाती है तो यह सुनिश्चित करें कि आपको मूल दस्तावेज जमा करने के लिए डाकघर से रसीद मिला है।
की ओर से जांच शुरू की जाएगी
कितने दिन का लगेगा समय
डाकघर में शिकायत दर्ज करा देने के सात दिन के भीतर उस फॉर्म पर कारवाई शुरू कर देगा। अगर, कोई और जानकारी शिकायतकर्ता से चाहिए होगा तो सात दिन के अंदर विभाग को मांग लेना होगा। इसके बाद 10 दिन के अंदर उस फॉर्म को मंडल अधिकारी के पास भेजना होगा। 10 दिन का समय मंडल अधिकारी के पास इस शिकायत को लेकर होगा। इसके बाद दावा पंजीकरण की तारीख से 25 दिनों के भीतर (वित्तीय शक्तियों के आधार पर) स्वीकृत किया जाएगा और दावे की राशि पंजीकरण की तारीख से 30 दिनों के भीतर खाते में जमा कर दी जाएगी।