बाबूलाल दलबदल मामला: कांके वाले समरी लाल भी मैदान में कूदे, प्रदीप-बंधु के खिलाफ दर्ज कराया मामला
कांके से भाजपा विधायक समरी लाल ने विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के खिलाफ विधानसभा न्यायाधिकरण में भाजपा की ओर से दूसरा मामला दर्ज कराया है। इससे पूर्व भी इन दोनों विधायक के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है।
झारखंड विधानसभा न्यायाधिकरण में दल- बदल मामले की विधिवत सुनवाई शुरू हुई हो या न हो, इस मामले में दलील देने वालों की संख्या में निरंतर इजाफा होता जा रहा है। अब कांके से भाजपा विधायक समरी लाल ने विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के खिलाफ विधानसभा न्यायाधिकरण में भाजपा की ओर से दूसरा मामला दर्ज कराया है। इससे पूर्व भी इन दोनों विधायक के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। दायर याचिका में समीर लाल ने विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के खिलाफ दल- बदल कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए सदस्यता समाप्त करने की अपील की है।
उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया है कि विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने दसवीं अनुसूची का उल्लंघन किया है। जो कि दल बदल मामले से जुड़ा है। इस कारण उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाए। समीर लाल ने कहा कि 2019 में विधानसभा चुनाव में प्रदीप यादव, पौड़ैयाहाट विधानसभा से और बंधु तिर्की मांडर विधानसभा से झारखंड विकास मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर विधायक निर्वाचित हुए थे।
निर्वाचित होने के बाद से ही बंधु तिर्की और प्रदीप यादव पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहे। इसके आलोक में झाविमो ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। समय सीमा समाप्त होने के बाद झारखंड विकास मोर्चा ने केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक में विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया। दोनों की बर्खास्तगी की सूचना विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग को दी गई।
झाविमो के विलय को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने बाबूलाल मरांडी को भाजपा के विधायक के तौर पर व बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मान्यता दी। इसके बाद बंधु तिर्की, प्रदीप यादव ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली जो सीधा दसवीं अनुसूची को प्रभावित करता है। ऐसे में इनकी सदस्यता रद की जाए।
बाबूलाल ने जवाब देने के लिए मांगा समय
भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने नोटिस का जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है। उन्हेंं 21 जनवरी को विधानसभा सचिवालय को जवाब भेजना था। उनके खिलाफ दल-बदल की शिकायत है। बाबूलाल को अयोग्य घोषित करने की मांग विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की समेत अन्य विधायकों ने की है।