केंद्र के नए परिवहन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है दिल्ली सरकार
परिवहन मंत्री ने बताया कि, जनता के सवालों को ध्यान में रखते हुए हमने ट्रांसपोर्ट विभाग को निर्देश दिया है कि इस मामले में संज्ञान ले। अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली सरकार और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी में आवेदन डालेंगे ताकि वो केंद्र के कानून का निरीक्षण करें।
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पुराने वाहनों को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने के बाद दिल्ली सरकार ने कहा है कि इसे लेकर अगर उसे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो वह जाएगी। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है कि गाड़ी की डेट एक्सपायर होने के बाद भी अगर वह पूरी तरह से फिट है तो सड़क पर चलाई जा सकती है। लेकिन यह स्थिति दिल्ली के लिए अजीब स्थिति है।
कैलाश गहलोत ने आगे कहा कि, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पेट्रोल-डीजल की गाड़ियों की उम्र क्रमशः 10 और 15 साल होगी। जब ये साल पूरे हो जाते हैं तो वाहनों का रजिस्ट्रेशन अपने आप निलंबित हो जाता है।
परिवहन मंत्री ने बताया कि, जनता के सवालों को ध्यान में रखते हुए हमने ट्रांसपोर्ट विभाग को निर्देश दिया है कि इस मामले में संज्ञान ले। अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली सरकार और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी में आवेदन डालेंगे ताकि वो केंद्र के कानून का निरीक्षण करें।